Oct 28, 2009

नगरपालिका व निगम के आरक्षण नियम को हाईकोर्ट में चुनौती

दुर्ग जिले के दल्लीराजहरा निवासी हीरालाल पवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 बी (5) और नगर निगम व पालिका के पदों पर आरक्षण के लिए बनाए गए नियम 1999 के उपनियम 5 (1) व (6) को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि दल्लीराजहरा नगर पालिका का अरक्षण भी इसी नियम के तहत किया गया है, जो गलत है। नगरपालिका व निगम के आरक्षण नियम को उनके द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नियम ही गलत है, इसलिए इसके तहत आरक्षण भी वैध नहीं माना जा सकता।


इसकी वजह है कि जब नियम ही वैध नहीं है तो इसके अंतर्गत किए गए आरक्षण को भी वैध नहीं माना जा सकता। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से रिज्वाइंडर (प्रत्युत्तर) के लिए समय लिया। इसे स्वीकार कर कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह रखी है।

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