छत्तीसगढ़ के कोरबा में विगत 23 सितम्बर को भारत एल्यूमीनियम कंपनी (बाल्को) के निर्माणाधीन संयंत्र के चिमनी ढहने की घटना की न्यायिक जांच के लिए राज्य शासन नें न्यायाधीश श्री संदीप बख्शी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को एकल जांच आयोग हेतु जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत लोक महत्व की विशेष जांच के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति की है। यह जांच आयोग अपनी रिपोर्ट तीन माह में राज्य शासन को सौंपेगा। आयोग के सचिव कोरबा के अपर कलेक्टर पी.एल.निहलानी होंगे। न्यायाधीश संदीप बक्शी इस हादसे की छह बिंदुओं पर आधारित जांच करेंगे और तीन महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देंगे। जांज के बिंदु इस प्रकार होंगें- घटना किस प्रकार और कब गठित हुई, किन परिस्थितियों में घटना घाटित हुई व चिमनी ढहने के लिए कौन जिम्मेदार हैं, इन सभी पहलुओं की जांच करेगा। जांच आयोग इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मानदंडों, खामियों को भी रेखांकित करेगी। निर्माण के दौरान मजदूरों की सुरक्षा व बचाव की व्यवस्था की गई थी कि नहीं। भविष्य में इस तरह की घटना रोकने के उपायों पर भी अपने सुझाव देगी।
उल्लेखनीय है कि बाल्को के निर्माणाधीन संयंत्र में चिमनी गिर गई थी जिसमें 45 कामगारों की मौत हो गई थी। पुलिस ने सात अक्टूबर को निर्माण कंपनी गैनन डंकरले एंड कंपनी लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक को गिरफ्तार किया था। सिपको कम्पनी की ओर से कार्य की देखरेख जीडीसीएल कम्पनी कर रही थी। इसी मामले में पिछले सप्ताह 20 चीनी इंजीनियरों से भी पूछताछ की गई थी।