नासिक की एक अदालत ने मालेगांव बमकांड के सिलसिले में गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया।
सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी आतंकवाद निरोधक दस्ते ने नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी देकर साध्वी का नार्को [ब्रेन मैपिंग] और पोलीग्राफ टेस्ट [झूठ बोलने का परीक्षण] करने की अनुमति मांगी थी।
एटीएस के वकील अजय मिसर ने अदालत को बताया कि परीक्षण मुंबई में होंगे। साध्वी प्रज्ञा को 29 सितंबर को मालेगांव में हुए बम विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और वह तीन नवंबर तक पुलिस हिरासत में हैं। उक्त बम विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और सौ से अधिक लोग घायल हुए थे।
साभार - याहू जागरण
नासिक कोर्ट ने मुंबई एटीएस को मालेगांव धमाका मामले में गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नार्को टेस्ट करवाने की इजाजत दे दी है।
मुंबई एटीएस ने आज नासिक कोर्ट में एक अर्जी दायर कर प्रज्ञा का नार्को टेस्ट करवाने की इजाजत मांगी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कहा कि जांच को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस नार्को टेस्ट करवा सकती है।
गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत दो अन्य आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इसी साल 29 सितंबर को मालेगांव में हुए ब्लास्ट में पांच लोगों की मौत हुई थी।
मुंबई एटीएस टीम सूरत से प्रज्ञा, इंदौर से श्यामलाल साहू, शिवनारायण सिंह, दिलीप नायर तथा देवास से धर्मेद्र बैरागी को पूछताछ के लिए मुंबई ले आई थी। इन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर नासिक कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील अजय मिश्रा के मुताबिक तीनों आरोपियों पर धारा 302, 307 व 326 के तहत मामला दर्ज किया गया।
साभार - दैनिक भास्कर
UK: The Supreme Court on the 'creditor duty' - its existence, content and
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