सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपील प्रक्रियाओं को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की थी।
न्यायाधीश दलवीर भंडारी और न्यायाधीश एचएस बेदी की पीठ ने याचिका को विचार योग्य नहीं पाया।
विकास ने अपनी याचिका में मांग की थी कि उसे दोषी ठहराए जाने के मामले में की गई अपील पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट को छोड़कर इलाहाबाद हाईकोर्ट या फिर देश के किसी अन्य हाईकोर्ट में कराई जाए।
उसने दावा किया था कि उसकी अपील प्रक्रिया पर मीडिया की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट में उचित ढंग से सुनवाई नहीं हो पाएगी।
नीतीश कटारा [24] की विकास और विशाल यादव द्वारा 2002 में 16-17 फरवरी की रात हत्या कर दी गई थी।
UK: The Supreme Court on the 'creditor duty' - its existence, content and
engagement
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