अमेरिका में पत्नी की हत्या करने के बाद भारत भाग कर आने वाले अवतार सिंह ग्रेवाल के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी सरकार की तरफ से दायर अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सरकारी पक्ष को कहा है कि वह इस मामले में अपनी लिखित दलीलें 15 अक्टूबर तक दे सकता है। जिसके बाद संभावना है कि अदालत इस अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख ले।
ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई पर आरोपी के वकील ने अर्जी को खारिज किए जाने की मांग की थी। अदालत में दायर अंतिम दलील में आरोपी के वकील का कहना था कि उसके मुवक्किल के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सबूत उसके प्रत्यर्पण के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रथम दृष्टया आरोपी पर यह मामला बनता ही नहीं है। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी ए.के.कोहार की अदालत में अमेरिकी सरकार ने विदेश मंत्रालय के जरिए अर्जी दायर कर आरोपी ग्रेवाल के प्रत्यर्पण की मांग की है। इस मामले में अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी ने शक के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसने एक पत्र भी पत्नी के नाम लिखा था। कहा था कि पत्नी ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। इसलिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। पेश मामले में आरोपी ग्रेवाल 29 मार्च 2007 को अपनी पत्नी की हत्या कर भारत भाग आया था। 30 मार्च 2007 को उसे आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।
साभार - याहू जागरण
MEITY to release draft DPDP rules for public consultation after Budget
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As reported by CNBC, MeitY is set to release draft rules for the Data
Protection and Privacy (DPDP) Act for public consultation immediately
following the B...
3 months ago