Oct 9, 2008

हत्यारोपी के प्रत्यर्पण मामले में 15 तक दलीलें पेश करने का आदेश

अमेरिका में पत्‍‌नी की हत्या करने के बाद भारत भाग कर आने वाले अवतार सिंह ग्रेवाल के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी सरकार की तरफ से दायर अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सरकारी पक्ष को कहा है कि वह इस मामले में अपनी लिखित दलीलें 15 अक्टूबर तक दे सकता है। जिसके बाद संभावना है कि अदालत इस अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख ले।


ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई पर आरोपी के वकील ने अर्जी को खारिज किए जाने की मांग की थी। अदालत में दायर अंतिम दलील में आरोपी के वकील का कहना था कि उसके मुवक्किल के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सबूत उसके प्रत्यर्पण के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रथम दृष्टया आरोपी पर यह मामला बनता ही नहीं है। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी ए.के.कोहार की अदालत में अमेरिकी सरकार ने विदेश मंत्रालय के जरिए अर्जी दायर कर आरोपी ग्रेवाल के प्रत्यर्पण की मांग की है। इस मामले में अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी ने शक के आधार पर अपनी पत्‍‌नी की हत्या कर दी थी। उसने एक पत्र भी पत्‍‌नी के नाम लिखा था। कहा था कि पत्‍‌नी ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। इसलिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। पेश मामले में आरोपी ग्रेवाल 29 मार्च 2007 को अपनी पत्‍‌नी की हत्या कर भारत भाग आया था। 30 मार्च 2007 को उसे आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।

साभार - याहू जागरण

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