http://www.merikhabar.comझारखंड हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की उस याचिका पर 14 नवंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी। उनके खिलाफ छठ पर्व को लेकर लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप है।
राज ठाकरे के वकील नीरज राय ने बताया कि जस्टिस बी. के. सिंह की एकल खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। गत 30 सितंबर को जमशेदपुर की एक अदालत ने राज ठाकरे के खिलाफ गैरजमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इसके खिलाफ उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
गौरतलब है कि जमशेदपुर के एक वकील हामिद रजा ने गत 2 फरवरी को राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. राज पर आरोप है कि उन्होंने छठ पूजा के बारे में अनर्गल बयान दिया है।
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UK: The Supreme Court on the 'creditor duty' - its existence, content and
engagement
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