क्रमांक एफ 4-5/08/11/(6) दिनांक 16 जुलाई 2008
छत्तीसगढ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 की धारा 7 एवं नियम 4 के शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-
संशोधन
उक्त नियम में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात :-
अनुसूची
(नियम 4 देखिये)
फीस
1. धारा 7 के अधीन सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण - रूपये 1500/-
2. धारा 7 के अधीन महिला स्वसहायता समूह का रजिस्ट्रीकरण - रूपये 250/-
3. धारा 7 के अधीन के अधीन महिला मण्डल का रजिस्टीकरण - रूपये 300/-
4. धारा 7 के अधीन के अधीन युवा मण्डल का रजिस्टीकरण - रूपये 150/-
5. धारा 10 के अधीन प्रत्येक संशोधन - रूपये 200/-
6. धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन
(क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन -
(एक) क्रय तथा विक्रय के लिये अनुज्ञा हेतु - क्रय का 2 प्रतिशत और विक्रय का 5 प्रतिशत
(दो) प्रत्येक दान के लिए - रूपये 5000/-
(ख) उपधारा (2) के अधीन स्थावर सम्पत्ति के अन्यथा उपयोग हेतु - रेखांक (प्लान) की लागत का 10 प्रतिशत या रूपये 10000/- इसमें से जो भी अधिक हो .
7. धारा 27 के अधीन विवरणी प्रतिवर्ष - रूपये 200/-
8. धारा 28 के अधीन संपरिक्षित विवरण प्रतिवर्ष - रूपये 200/-
9. धारा 29 के अधीन प्रतियॉं - रूपये 20/- प्रति पृष्ट सामान्य
- रूपये 40/- प्रति पृष्ट अत्यावश्यक
- रूपये 100/- निरीक्षण प्रति रजिस्टर
- रूपये 100/- निरीक्षण विवरणी/मूल फाईल
(छत्तीसगढ राजपत्र भाग 1 दिनांक 8.8.2008 पृष्ट 2391 पर प्रकाशित)