Sep 28, 2008

महिला/महिलाओं के पक्ष में लिखत के स्‍टाम्‍प शुल्‍क में 2 प्रतिशत की कमी

अधिसूचना क्र. एफ 10-20/ 2008/ वा.क. (पं.) /पांच (24) दिनांक 31 मार्च 2008


भारतीय स्‍टाम्‍प अधिनियम, 1899 (क्र.2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्‍ड (क) द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्‍य सरकार, एतद्द्वारा, हस्‍तांतरण की ऐसी लिखतों पर जिनके द्वारा कोई सम्‍पत्ति महिला/महिलाओं के पक्ष में अन्‍यत: अंतरित की जाती है, उक्‍त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्‍छेद 23 के अंर्तगत प्रभार्य स्‍टाम्‍प शुल्‍क की प्रचलित दर में दो प्रतिशत की कमी करती है .

2. उक्‍त अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2008 से प्रभावशील होगी .


(छत्‍तीसगढ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31.03.2008 पृष्‍ट 185 पर प्रकाशित)

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