Sep 27, 2008

अब मुख्‍त्‍यारनामा (पावर आफ अटार्नी) की लिखत पर प्रभार्य स्‍टाम्‍प शुल्‍क 100/-

अधिसूचना क्र. एफ 1-60/ 2006/ वाक. (पं.) (48) दिनांक 22 दिसम्‍बर 2007


भारतीय स्‍टाम्‍प अधिनियम, 1899 (क्र.2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्‍ड (क) द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्‍य सरकार, एतद्द्वारा, उक्‍त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्‍छेद 48 (च-एक) के अधीन मुख्‍त्‍यारनामा (पावर आफ अटार्नी) की लिखत पर प्रभार्य स्‍टाम्‍प शुल्‍क को निम्‍नानुसार कम करती है -

1. जबकि पांच से अनधिक व्‍यक्तियों को प्राधिकृत किया गया हो - एक सौ रूपये .
2. जबकि पांच से अधिक व्‍यक्तियों को प्राधिकृत किया गया हो - एक सौ पचास रूपये .


(छत्‍तीसगढ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22.12.2007 पृष्‍ट 711 पर प्रकाशित)

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