अधिसूचना क्र. एफ-10-41/2008/वाक(पं.)/पांच/(42) दिनांक 15 जुलाई, 2008
भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नया रायपुर में छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल की निर्माणाधीन प्रथम आवासीय कालोनी के लिए, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल द्वारा हितग्राहियों के पक्ष में निष्पादित भूमि का पट्टा विलेखों पर प्रभार्या स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है ।
(छत्तीसगढ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15.07.2008 पृष्ट 399 पर प्रकाशित)