प्रताड़ना के मामले में चल रहे आपराधिक प्रकरण को हाईकोर्ट ने समाप्त करने का आदेश दिया है। दुर्ग निवासी श्रीमती जसप्रीत कौर ने महिला थाना दुर्ग में अपने पति भूपेंदर सिंह, सास श्रीमती हरिन्दर कौर, ननद राजिन्दर कौर एवं इंद्रजीत सिंह ढाबरा के खिलाफ प्रताड़ित करने की शिकायत की थी। इस पर महिला थाना ने धारा ४९८, ३४ के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के यहां लंबित था। इसी बीच सामाजिक पंचायत में दोनों ने विवाह-विच्छेद करने की घोषणा की। परिवार न्यायालय दुर्ग ने भी विवाह विच्छेद की घोषणा को स्वीकार करते हुए भरण-पोषण याचिका को भी निराकृत कर दिया। परिवार न्यायालय से निर्णय होने के बाद उभय पक्षों ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के पास परिस्थिति अनुसार राजीनामा करने की आज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया। न्यायालय ने प्रकरण को राजीनामा के योग्य नहीं बताते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य के लिए गवाही पेश करने तिथि तय की। आदेश के खिलाफ अभियुक्तगणों ने अधिवक्ता अशोक वर्मा एवं गजेंद्र साहू के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में आवेदन दिया। हाईकोर्ट ने शासन एवं श्रीमती जसप्रीत कौर को नोटिस जारी किया गया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी दिवाकर की सिंगल बेंच में हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत न्यायालय में लंबित प्रकरण को समाप्त करने का आदेश दिया।
MEITY to release draft DPDP rules for public consultation after Budget
session
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As reported by CNBC, MeitY is set to release draft rules for the Data
Protection and Privacy (DPDP) Act for public consultation immediately
following the B...
11 months ago