Apr 16, 2010

हीरा व्यापारी की याचिका खारिज

जब्त हीरा को प्राप्त करने के लिए व्यापारी द्वारा दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। व्यापारी जब्त हीरा पर मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया।

रायपुर क्राइम ब्रांच टीम ने वर्ष २००९ में मुंबई के एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से लाखों रुपए के ९ नग हीरा बरामद किए गए। उक्त व्यक्ति हीरा के संबंध में कोई रसीद प्रस्तुत नहीं सका। पुलिस ने हीरा चोरी या तस्करी के होने के संदेह पर जब्त कर लिया। इसे प्राप्त करने के लिए मुंबई के हीरा व्यापारी कांतिकुमार पटेल ने सुपुर्तगीनामा के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में आवेदन दिया। अदालत से आवेदन खारिज होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए उसने हीरा पर अपना मालिकाना हक जताया। हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान व्यापारी जब्त हीरा पर मालिकाना हक साबित नहीं कर सका। सुनवाई के उपरांत हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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