Apr 10, 2010

लूट के आरोपी को नहीं मिली जमानत

बंदूक दिखाकर धमकाने और लूट के आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामला बलरामपुर थाने का है। ग्राम पंचायत जरहाडीह के सचिव विष्णुदत्त मंडल को शशि सिंह ने बंदूक दिखाकर धमकाने की कोशिश की। उस समय सुदेश्वर सिंह ने बीच-बचाव किया। इसके बाद शशि सिंह ने पंचायत सचिव से पांच हजार ヒपए वसूल लिए और भाग गया। पंचायत सचिव की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा ३९४,५०६ बी व ३२३ के खिलाफ जुर्म दर्ज कर निचली अदालत में चालान पेश किया है। शशि ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस टीपी शर्मा की सिंगल बेंच में हुई।

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