छत्तीसगढ हाईकोर्ट में काम करने वाले विधि अफसरों के लिए राज्य शासन ने खजाना खोल दिया है। विधि-विधायी विभाग ने एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल सहित डिप्टी एडवोकेट जनरल के वेतन में दो गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी कर दिया है। नया वेतनमान आगामी 1 अप्रैल से लागू होगा। राज्य शासन के प्रकरणों की पैरवी करने के लिए नियुक्त महाधिवक्ता सहित विधि अफसरों को निश्चित वेतनमान देने का प्रावधान है।
वेतनमान पर एक नजर
महाधिवक्ता पहले ३० हजार रुपए अब ७० हजार रुपए
अतिरिक्त महाधिवक्ता पहले २५ हजार रुपए अब ५५ हजार रुपए
उपमहाधिवक्ता पहले २३ हजार रुपए अब ५० हजार रुपए
शासन ने अपने लंबित प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट में विधि अफसरों की फौज तैयार कर लिया है। इसके तहत यहां महाधिवक्ता के साथ ही दो एडिशनल एजी, चार डिप्टी एजी सहित बड़ी संख्या में सरकारी वकील व पैनल लॉयर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के बाद से यहां विधि अफसरों के वेतनमान में सिर्फ एक बार ही बढ़ोतरी हुई थी। इस दौरान वेतनमान में महज तीन से चार रुपए ही बढ़ोतरी की गई थी। इस बीच लगातार बढ़ रही महंगाई की मार से विधि अफसर भी अछूते नहीं है। राज्य शासन ने जहां अपने कर्मचारियों के लिए जहां छठवां वेतनमान लागू कर दिया है। वहीं विधि अफसर भी पारिश्रमिक राशि बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे।
विधि विधायी विभाग द्वारा वेतनमान बढ़ाने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित था, लेकिन इस बीच वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण मामला अटका हुआ था। आखिरकार राज्य शासन से हरी झंडी मिलने के बाद विधि अफसरों का वेतनमान बढ़ाने का आदेश जारी हो गया है।