हत्यारे की सजा यथावत
जशपुर जिले के ग्राम गोरिया निवासी भुलेश्वर उर्फ पण्डरा ने 29 दिसम्बर 1996 को ग्राम के ही श्रीधर राम पर टंगिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायालय रायगढ़ ने दोष सिद्ध होने पर हत्यारे को आजीवन कारावास एवं 100 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया था। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद हत्यारे की सजा को यथावत रखा है।
घटिया ट्रांसफार्मर आपूर्ति मामले में फैसला सुरक्षित
हाईकोर्ट ने घटिया ट्रांसफार्मर आपूर्ति मामले पर बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सूत्रों के अनुसार शासन ने आर.पी.एस.,सोमानी व आर्या सहित पांच कंपनियों को प्रदेश में ट्रांसफार्मर आपूर्ति के लिए जनवरी 2009 में ठेका दिया था। जांच के लिए 4 सदस्यीय इंजीनियरों की टीम गठित की गई थी। जांच में टीम ने ट्रांसफार्मरों को घटिया स्तर का पाया । इस पर शासन ने पांचों कम्पनियों को टेण्डर से बाहर कर दिया। इसके खिलाफ कम्पनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
भूमि हस्तांतरण के लिए अनुमति जरूरी
भू-राजस्व संहिता की धारा 170(ख) से संबंधित पुराने मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस एनके अग्रवाल ने अनेक ऐसे मामलों को खारिज कर दिया है जिसमें आदिवासियों से आदिवासियों के बीच हुए भूमि हस्तांतरण पर अनुमति नहीं ली गई थी। भू-राजस्व संहिता की धारा 170(ख) से संबंधित लगभग 400 पुराने मामलों पर सुनवाई शुरू करते हुए जस्टिस एनके अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा भाईजी विरुद्ध एसडीओ प्रकरण में दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में इस तरह का फैसला दिया। वर्तमान में हाईकोर्ट में लगभग 40 से 50 ऐसे मामलों की प्रतिदिन सुनवाई हो रही है।