रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेञ्श अंबानी ने आज अदालत में स्पष्ट किया कि उनके कृञ्ष्णा गोदावरी गैस फील्ड से प्राप्त प्राकृञ्तिक गैस को अनिल अंबानी के रिलायंस नैचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आरएनआरएल) को आपूर्ति के विवाद में पारिवारिक करार की कोई भूमिका नहीं हो सकती।
न्यायाधीश जे.एन. पटेल और न्यायाधीश के.के. तातेड की खंडपीठ के समक्ष आरआईएल के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में अदालत के सामने पारिवारिक करार पहले नहीं लाया गया था, तो अब कैसे और क्यों लाया जा रहा है। श्री सालवे ने कहा कि पारिवारिक करार इस मामले को सुलझाने में प्रमाण नहीं बन सकता। श्री सालवे की जिरह अधूरी रह गयी और कल वह इसे पूरा करेंगे। इससे पूर्व अदालत ने आरआईएल को आरएनआरएल और सरकारी एनटीपीसी को छोड़कर अन्य पक्षों से गैस बिक्री करार करने पर रोक लगाई हुई है।
साभार - जनपथ समाचार
UK: The Supreme Court on the 'creditor duty' - its existence, content and
engagement
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And so we have it - one of the most important company law judgments of
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of the c...
1 year ago