Oct 12, 2008

दहेज उत्पीड़न कानून पर विचार करने की जरूरत : हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा देखने में आ रहा है कि दहेज उत्पीड़न कानून का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए कानून निर्माताओं को इस कानून पर विचार करने की जरूरत है।

जस्टिस अरुणा सुरेश की पीठ ने दहेज हत्या व दहेज प्रताड़ना के आरोपी योगेश शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। पीठ ने माना कि जिस तरह दहेज उत्पीड़न कानून का दुरुपयोग हो रहा है वह गंभीर चिंता का विषय है। इसके साथ ही कोर्ट ने योगेश को 40 हजार रुपये के एक जमानती पर जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि पत्नी की मौत के मामले में आरोपी योगेश शर्मा के खिलाफ प्रथम दृष्टया ऐसा कोई खास सबूत नहीं है जिससे यह पता चल सके कि वह पत्‍‌नी को प्रताड़ित करता था। इसलिए आरोपी को जमानत मिलने से नहीं रोका जा सकता है।

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