वकीलों की अधिमान्यता की स्वीकृति देनें वाले बार कांउंसिल आफ इंडिया नें वकीलों के लिए वेब साईट में विज्ञापन देने की स्वीकृति के साथ ही विदेशों से विधि व्यवसाय के द्वारा सहज धनागमन का रास्ता खोल दिया है । कांउंसिल नें वकीलों को अपने स्वयं का वेबसाईट लांच करने एवं दूसरों के साईट पर विज्ञापन देने की छूट दी है । इससे वकील अपनी योग्यता व कार्यक्षेत्र एवं संपर्क पते की जानकारी लोगों तक पहुचा सकेगें । वकीलों की बहुत दिनों से मांग थी कि विदेश में रहने वाले लोगों को अपने केस की पैरवी एवं अन्य मामलों में जब वकील हायर करने की आवश्यकता होती है तब ऐसे विज्ञापन वकीलों के लिए एवं क्लाईन्ट दोनों के लिए श्रेयकर साबित होगा ।
Tuesday, November 27, 2007
अब वकील भी दे सकेंगे वेबसाईट पर विज्ञापन
एड्होकेट्स एक्ट 1961 के रूल्स 36 स्पष्ट कहता है कि कोई भी वकील अपने आप को विज्ञापित नहीं करेगा ऐसा करना प्रोफेशनल मिसकन्डक्ट माना जावेगा । विगत 18 नवम्बर को बार कांउन्सिल आफ इंडिया की ज्वाईंट कंसल्टेटिव कांन्फ्रेस में वकीलों को वेबसाईट पर विज्ञापन देने संबंधी छूट का रिजालूशन पास कर दिया है । इस संबंध में पत्र के हवाले से बार कांउन्सिल आफ इंडिया के सेक्रेटरी एस.राधाकृष्णन नें कहा है कि 'यह फैसला इस संबंध में वकीलों की ओर से काफी समय से की जा रही मांग को देखते हुए लिया गया है । लेकिन वकीलों को इसका इस्तेमाल एक सीमा में रहकर ही करना होगा और बार कांउन्सिल आफ इंडिया एवं स्टेट बार कांउन्सिल इस पर नजर भी रखेगी ।'
(दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार का रूपांतरण)
मतलब ये कि अब मेरा भी विज्ञापन प्लान करना होगा, कुछ ईस तरह -
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संजीव तिवारी
एम.काम., एल एल.बी, डी.बी.एम.
अधिवक्ता
सदस्य - छ.ग.उच्चन्यायालय
जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग
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4 आर्शिवाद:
ऑल इंडिया स्टेट बार कॉउंसिल द्वारा वकीलो को अपनी वेव लाँच करने ओर विज्ञापन देने क़ी स्वीकृति सराहनीय है जानकारी देने के लिए आपको धन्यवाद....
तिवारी जी, वैसे आप अपना विज्ञापन भिलाई शहर की वेबसाईट पर तो दे ही सकते हैं!
देखियेगा Bhilai.co.in
बढिया जानकारी। आपका ब्लाग फायर फाक्स से पढ्ते नही बन रहा है बिल्कुल भी।
यह आपने अच्छा काम शुरू किया है.
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