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Jul 24, 2010

कुकर्मियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं

रायपुर निवासी किशोरी १४ अगस्त १९९१ को पड़ोसी के घर से चित्रहार देख कर लौट रही थी। रास्ते में उसका सुकरधन पनका ने अपहरण कर साथ ले गया और बलात्कार करने के बाद उसे छोड़ दिया। किशोरी ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखाई। पुलिस ने धारा ३६३, ३६६, ३७६ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। २१ सितंबर १९९३ को रायपुर के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को ३ वर्ष की सजा सुनाई। इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के फैसले को यथावत रखने का आदेश दिया है।रायपुर निवासी किशोरी १४ अगस्त १९९१ को पड़ोसी के घर से चित्रहार देख कर लौट रही थी। रास्ते में उसका सुकरधन पनका ने अपहरण कर साथ ले गया और बलात्कार करने के बाद उसे छोड़ दिया। किशोरी ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखाई। पुलिस ने धारा ३६३, ३६६, ३७६ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। २१ सितंबर १९९३ को रायपुर के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को ३ वर्ष की सजा सुनाई। इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के फैसले को यथावत रखने का आदेश दिया है। 
सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ कुकर्मियों द्वारा दायर एक अन्‍य याचिका को जस्टिस टीपी शर्मा ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा है। बस्तर के भानुप्रतापपुर निवासी किशोरी १२ मई १९८९ को खेल कर अपने घर जा रही थी। रास्ते में दिलीप एवं शंभुराम उसे बहला कर ट्रक में बैठाकर धमतरी ले गए। धमतरी में दोनों ने उसके साथ कुकर्म किया। इसके बाद दूसरे दिन उसे भानुप्रतापपुर लाकर छोड़ दिया गया। किशोरी ने इसकी जानकारी अपने माता-पिता को दी। रिपोर्ट पर पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बस्तर के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने १६ जनवरी १९९१ को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपियों को धारा ३६३, ३६६, ३७६, ३४ के तहत ५-५ वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया। आरोपियों ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। सुनवाई उपरांत जस्टिस श्री शर्मा ने अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसला को यथावत रखा है।

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Jun 27, 2010

मल्हार के अपहरणकर्ताओं की जमानत नामंजूर

बिलासपुर हाईकोर्ट ने ग्रामीण को अगवा कर बिल्हा ले जाने व मारपीट करने के आरोपियों की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। आरोपियों के खिलाफ मल्हार पुलिस चौकी में जुर्म दर्ज किया गया है।

मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार निवासी भागवत प्रसाद पिता गोकुल प्रसाद के घर १ मई २०१० की तड़के ४ बजे चैतुराम यादव व अरविंद शर्मा आए। दोनों ने घर के अंदर बलपूर्वक प्रवेश किया। फिर मारपीट करने के बाद भागवत को मोटरसाइकिल में बैठाकर बिल्हा निवासी संतोष अग्रवाल के घर ले गए। उसके साथ संतोष अग्रवाल ने भी मारपीट की और उसे अपनी दुकान में बंद कर दिया था। बीते २० मई को उसे छोड़ा गया। वहां से मुक्त होने के बाद इस दिन की शाम अपने घर पहुंचा। २१ मई को उसने अपहरण की रिपोर्ट मल्हार पुलिस चौकी लिखाई। इस पर चौकी प्रभारी ने आरोपी चैतुराम यादव, अरविंद शर्मा व संतोष अग्रवाल के खिलाफ धारा ३४१, ३४२, २९४, ३२३, ५०६ बी, ३६४, ३४ के तहत जुर्म दर्ज किया। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद आरोपी संतोष व अरविंद ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया। वहां से जमानत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई गई। इस पर शुक्रवार को जस्टिस टीपी शर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। उन्होंने अपराध को गंभीर मानते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

Jun 25, 2010

अपहरणकर्ताओं की अग्रिम जमानत खारिज

जुआ खेलने के लिए उधार में दी गई रकम वसूलने के लिए अपहरण और मारपीट करने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामला छत्‍तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे क्षेत्र का है। रेलवे परिक्षेत्र निवासी महावीर राजपूत ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह शहर के ही किसी इलाके में जुआ खेल रहा था। इस दौरान ३० हजार रूपए हारने के बाद कपिल त्रिपाठी से उसने १७ हजार रूपए उधार लिया और एक बार फिर जुआ खेलने बैठ गया। इसकी वसूली के लिए कपिल, शरद त्रिपाठी व तीन अन्य लोगों ने रेलवे परिक्षेत्र से उसका अपहरण कर लिया और व्यापार विहार के एक सूने मकान में ले जाकर नजरबंद कर दिया। 

वहां उधार चुकता नहीं किए जाने की बात कहते हुए उसके साथ जमकर मारपीट की गई। इसके बाद सूने मकान में नोटरी को लेकर आए और ५० रूपए के स्टाम्प पर जबरिया उससे इकरारनामा पर हस्ताक्षर करा लिया। इसमें जुए के लिए ली गई उधार की रकम को १० फीसदी ब्याज के साथ चुकाने की बात लिखी गई है। अपहरण व मारपीट की शिकायत पर तोरवा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा ३६६, ३८४, ५०६, ३४ व ३२३ के तहत जुर्म दर्ज कर निचली अदालत में चालान पेश किया था। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अपहरण के आरोपियों ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस टीपी शर्मा की सिंगल बेंच में हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस श्री शर्मा ने अपहरण और मारपीट के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

Apr 17, 2010

कूटरचना कर चाचा की जमीन को बेचने के आरोपी भतीजे को हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत

धोखधड़ी कर चाचा की जमीन को बेचने वाले आरोपी भतीजे को बिलासपुर हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई है। न्यायालय ने प्रकरण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करने कहा है। दुर्ग के कोहका निवासी कृष्ण कुमार सिंह पिछले वर्ष २००९ में अपने पुत्र के पास आंध्रप्रदेश गया हुआ था। इसके पूर्व उसके भतीजे नवीन सिंह ने जमीन की देखरेख करने के नाम पर दस्तावेज की फोटोकापी ली थी। कृष्ण कुमार सितंबर २००९ में लौटा, तो उसके प्लाट में द्वारिका साहू तथा एमके साहू के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। पूछताछ में दोनों ने नवीन सिंह से उक्त भूमि खरीदने की जानकारी दी। भू-स्वामी ने इस घोटाले की रिपोर्ट सुपेला थाने में लिखाई। पुलिस ने प्रकरण में दलाल दलवीर खान, धनीराम एवं नवीन सिंह के खिलाफ धारा ४२९, ४६७ एवं ३४ के तहत जुर्म दर्ज कर एक आरोपी धनीराम को गिरफ्तार किया।

मामला दर्ज होने के बाद आरोपी नवीन ने अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय दुर्ग में आवेदन प्रस्तुत किया। यहां से आवेदन खारिज होने के बाद अधिवक्ता अशोक वर्मा एवं गजेंद्र साहू के माध्यम से उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई। अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि कथित फर्जी बिक्री प्रपत्रों में अभियुक्त नवीन सिंह की फोटो व हस्ताक्षर भी नहीं है। फोटोकापी के आधार पर रजिस्ट्री को भी गलत बताया गया। जस्टिस टीपी शर्मा ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए संग्रहित साक्ष्य के आधार पर अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया। उन्होंने गिरफ्तारी होने की स्थिति में २० हजार रुपए या इतनी ही प्रतिभूति जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है।

बच्चों के झगड़े में तीन लोगों की हत्या करने वाले पांच आरोपियों की उम्रकैद की सजा बरकरार

छत्‍तीसगढ़ के महासमुंद के भीमकोश निवासी कोंदीबाई उर्फ उन्नरी पति दादू तेलुगु, फूल सिंह पिता रायफा तेलुगु, दिनेश पिता बरातू, पुनीत पिता रामचंद्र, अर्जुन पिता रामजी तेलुगु एवं नाबालिग धोलू , पिंटू व छोटा आलू ने बच्चों के झगड़े की बात को लेकर २६ मार्च २००३ की रात करीब दो बजे एकराय होकर वहीं रहने वाले रवि, शुकालू एवं रंजीत पर कुल्हाड़ी, तलवार, लाठी सहित अन्य घातक हथियार से हमला कर दिया। इससे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात की सुबह २७ मार्च को शुकालू की पत्नी शांति बाई ने महासमुंद थाने में मामले की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर घायलों को अस्पताल भेजा, जहां उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने धारा १४७, १४८, १४९, ३०७, ३२६ एवं ३०२ के तहत जुर्म दर्ज कर महासमुंद न्यायालय में आरोपियों को पेश किया। प्रकरण में न्यायालय ने २१ गवाहों का परीक्षण किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद नाबालिग आरोपी धोलू, पिंटू व छोटा आलू को छोड़ दिया गया। वहीं, मुख्य आरोपी कोंदी बाई उर्फ उन्नरी, फूल सिंह, दिनेश, पुनीत तथा अर्जुन तेलुगु को २१ दिसंबर २००५ को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। बच्चों के झगड़े में तीन लोगों की हत्या करने वाले पांच आरोपियों की उम्रकैद की सजा बिलासपुर हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है।

अभियुक्तों ने जिला न्यायालय से मिली सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर जस्टिस टीपी शर्मा एवं जस्टिस आरएल झंवर की युगलपीठ में सुनवाई हुई। शासन की ओर से अधिवक्ता अशीष शुक्ला ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद युगलपीठ ने जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश को यथावत रखा है।

मड़ई से लौटते समय रास्ते में खुखरी मारकर किया था कत्ल - हत्या के आरोपी की सजा बरकरार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने साले के हत्यारे की सजा को यथावत रखने का आदेश दिया है। निचली अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। दुर्ग जिले के अर्जून्‍दा थाना क्षेत्र के ग्राम तिरगा निवासी जगन्नाथ प्रसाद मेहर ९ जनवरी १९९१ को अपने साला शिवकुमार व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मड़ाई देखने जलबांधा गया था। वापसी में उसने परिवार के अन्य सदस्यों को बस से गांव के लिए रवाना किया और वह अपने साला शिवकुमार के साथ बाइक से गांव लौट रहा था। रास्ते में खुखरी मारकर उसने अपने साले की हत्या कर दी। इसके बाद खुद थाना पहुंचा और पुलिस को गुमराह करने सड़क दुर्घटना में शिवकुमार की मौत होने की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। इसमें कहीं पर भी दुर्घटना में मौत होने की बात सामने नहीं आई। पीएम रिपोर्ट में धारदार हथियार से वार करने पर मौत होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने जगन्नाथ प्रसाद से कड़ाई से पूछताछ की। इसमें वह टूट गया। उसने हत्या करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने धारा ३०२, २०१ के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उसे हत्या पर उम्रकैद तथा साक्ष्य छिपाने के आरोप में ३ वर्ष एवं २०० रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मुजरिम ने सजा माफी के लिए हाईकोर्ट में अपील की।

इस पर जस्टिस टीपी शर्मा एवं जस्टिस आरएल झंवर की बेंच में सुनवाई हुई। शासन की ओर से अधिवक्ता अशीष शुक्ला ने पैरवी करते हुए निचली अदालत की सजा को उचित दंड होना बताया। सुनवाई उपरांत युगलपीठ ने अपील को खारिज करते हुए सजा को यथावत रखा है।

Apr 13, 2010

फर्जीवाड़ा : जमानत याचिका खारिज

जमीन की खरीदी-बिक्री में फर्जीवाड़ा करने वाले की अग्रिम जमानत याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उस पर आरोप है कि उसने दूसरे की जमीन को अपना बताकर एक व्यक्ति से ११ लाख रुपए हड़प लिए हैं।

मामला राजधानी रायपुर का है। यहां रहने वाले एजाज खान ने दूसरे की जमीन को अपना बताकर विजय जैन से खरीदी-ब्रिकी का सौदा कर लिया। इसके बाद एग्रीमेंट कराकर११ लाख ヒपए हड़प लिए। एजाज खान ने जिस जमीन का सौदा किया था वह रायपुर निवासी सुलेख शुक्ला की थी। इसकी जानकारी होने पर उसने संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई। थाने में शिकायत के बाद से एजाज फरार है। इसी दौरान उसने जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। वहां उसके आवेदन को नामंजूर किए जाने के बाद उसने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। इस मामले की सुनवाई जस्टिस टीपी शर्मा के सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस श्री शर्मा ने अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।

Apr 10, 2010

लूट के आरोपी को नहीं मिली जमानत

बंदूक दिखाकर धमकाने और लूट के आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामला बलरामपुर थाने का है। ग्राम पंचायत जरहाडीह के सचिव विष्णुदत्त मंडल को शशि सिंह ने बंदूक दिखाकर धमकाने की कोशिश की। उस समय सुदेश्वर सिंह ने बीच-बचाव किया। इसके बाद शशि सिंह ने पंचायत सचिव से पांच हजार ヒपए वसूल लिए और भाग गया। पंचायत सचिव की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा ३९४,५०६ बी व ३२३ के खिलाफ जुर्म दर्ज कर निचली अदालत में चालान पेश किया है। शशि ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस टीपी शर्मा की सिंगल बेंच में हुई।

Apr 7, 2010

तीर-धनुष से हत्या, सजा बरकरार - हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रखा यथावत

पिता के साथ मारपीट करने की वजह पूछने गए पुत्र की तीर-धनुष से हत्या करने वाली आदिवासी महिला की अपील को छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ता महिला ने निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को चुनाती दी थी। मामला बस्तर जिले के ग्राम गिरौली का है। १९ मई सन्‌ १९९३ को पूणेम आउडा डग्गा गुड़िया किसी बात से नाराज होकर श्रीमती उरसा बंडी के घर गई। वहां उरसा नहीं मिली। उरसा व उसका बेटा मंगू किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर उरसा का पति था। पूणेम को उसने बताया कि पत्नी व बेटा बाहर गए हुए हैं। इस पर पूणेम ने उरसा के पति की ही पिटाई कर दी। उरसा व मंगू जब घर आए, तब पति ने पूणेम द्वारा जबरिया बिना किसी कारण के मारपीट करने की बात बताई। इस पर उरसा अपने बेटे मंगू को लेकर पूणेम के घर गई। मारपीट करने की वजह पूछने के बाद मां-बेटे जब लौट रहे थे, तब पूणेम ने तीर-धनुष से मंगू पर अचानक हमला कर दिया। इससे मंगू को बचने का मौका भी नहीं मिला। तीर उसके पेट पर जाकर घुस गया। तीर के हमले से खून से लथपथ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ६ दिनों के इलाज के बाद २६ मई को मंगू की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने पूणेम के खिलाफ जुर्म दर्ज कर निचली अदालत में चालान पेश किया था। प्रकरण की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश जगदलपुर ने पूणेम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए पूणेम ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अपील की थी। पिछले सोमवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस टीपी शर्मा व जस्टिस आरएल झंवर की डिवीजन बेंच में हुई। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।

Apr 5, 2010

गर्भवती पुत्री के हत्यारे की सजा बरकरार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने गर्भवती पुत्री की हत्या करने वाले की सजा बरकरार रखी है। रायपुर जिले के ग्राम लोहर्सी निवासी सुखनंदन लाल पटेल की पुत्री की शादी ग्राम सुंदरकरवा में हुई थी। शादी के बाद ससुराल वालों को पता चला कि लड़की शादी के पहले से गर्भवती है। उन्होंने उसे रखने से इनकार कर दिया, जिस पर लड़की मायके लौट आई। गांव में पंचायत हुई तो पता चला कि वहां के युवक कुलेश्वर से युवती के प्रेम संबंध थे और इसी वजह से वह गर्भवती हुई। युवक ने भी इसे स्वीकार कर युवती से विवाह कर लिया। इस घटना से युवती का पिता बेहद नाराज था।

6 दिसंबर 2002 को युवती अपनी जेठानी के साथ सब्जी बाड़ी जा रही थी तभी घात लगाकर बैठे पिता सुखनंदन ने उस पर टंगिया से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सत्र न्यायालय ने दोषसिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके खिलाफ सुखनंदन ने हाईकोर्ट में अपील की। सरकारी वकील आशीष शुक्ला ने मामले की गंभीरता के आधार पर इसका विरोध किया। सुनवाई के बाद जस्टिस टीपी शर्मा, आरएल झंवर की डिवीजन बेंच ने अपील खारिज कर दी।

रायपुर जिले के राजीम थाना क्षेत्र के ग्राम लोहर्सी निवासी सुखनंदन पटेल ने अपनी गर्भवती बेटी की कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी थी। इसका कारण पुत्री का किसी लड़के से अवैध संबंध था। सुखनंदन ने अपनी बेटी की शादी ग्राम सुंदर कर्रा में तय की थी। इस बीच उसकी शादी भी हो गई, लेकिन उसके ससुरालवालों को विवाह के बाद पता चला कि वह पहले से गर्भवती है। लिहाजा उन्होंने उसे रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती अपने मायके आकर रहने लगी। यहां गांव में पंचायत बैठी। पंचायत में गांव के युवक कुलेश्वर ने स्वीकार किया कि युवती के साथ उसका संबंध था। पंचायत ने दोनों को विवाह कर साथ रहने का सुझाव दिया। इस पर युवक-युवती दोनों मान गए, लेकिन सुखनंदन अपनी बेटी की हरकतों से काफी नाराज था और मौके की तलाश में था। घटना के दिन युवती अपनी जेठानी के साथ खेत जा रही थी कि अचानक उसके पिता ने टांगी से वार कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया।

Apr 2, 2010

बेटे को उम्रकैद मां की रिहाई : बेटे के साथ मिलकर कर शराबी पति की कर दी थी हत्या

बेटे के साथ मिलकर शराबी पति की हत्या करने के आरोप में निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को छ्त्तीसगढ हाईकोर्ट ने पलटते हुए आरोपी की मां को रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं मां के साथ उम्रकैद की सजा काट रहे बेटे की सजा को बरकरार रखा गया है। मामला महासमुंद का है।

महासमुंद निवासी पुसऊ राम आदतन शराबी था। शराब पीकर हुड़दंग करना और घर के सदस्यों के साथ मारपीट तथा गाली-गलौज करना आम बात थी। 25 मार्च 2004 को पुसऊ राम शराब पीकर घर पहुंचा। किसी बात पर उसने पत्नी व बेटे की पिटाई कर दी। रात में बीच-बचाव करने पर विवाद शांत हुआ। दूसरे दिन 26 मार्च को वह फिर शराब पीकर घर आया और हुड़दंग करने लगा। रोज-रोज की मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी मनमीत ने अपने बेटे रोहित के साथ मिलकर पति हत्या करने की ठानी और घटना को उसी रात अंजाम दे दिया। 

मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश महासमुंद ने पत्नी व बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई। मां के साथ उम्रकैद की सजा काट रहे बेटे रोहित ने अपने वकील के जरिए निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की। सोमवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस टीपी शर्मा व जस्टिस आरएल झंवर की डिवीजन बेंच में हुई। डिवीजन बेंच ने पत्नी मनमीत की उम्रकैद की सजा को खत्म करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही निचली अदालत द्वारा रोहित को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी गई।

Mar 29, 2010

राजू उर्फ प्रमोद सिंह की सजा बरकरार : निचली अदालत का फैसला सही

वाद पत्र के अनुसार घटना 28 जून 1993 को राजू ट्रेवल्स की मिनी बस क्रमांक एमपी 24 सी 1070 राजनांदगांव जिले के गंडई की तरफ से तेज गति से आ रही थी। वाहन चालक राजू उर्फ प्रमोद सिंह ने लापरवाहीपूर्वक गलत दिशा की ओर वाहन चलाते हुए बस का इंतजार कर रहे यात्रियों को ठोकर मार दी और मिनी बस पास के घर में जा घुसी। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए थे। इसमें बालाराम व यशोदा बाई को गंभीर चोटें आई थीं। दोनों को उपचार के लिए भिलाई स्थित सेक्टर 9 हास्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बालाराम की मौत हो गई। इस मामले में छुईखदान पुलिस ने 304 (अ), 338 के तहत जुर्म दर्ज किया। न्यायालय में चालान पेश करने के बाद खैरागढ़ के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने 22 अप्रैल 1997 को आरोपी को तीन माह कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड दिया।

इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने राजनांदगांव के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील की। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस टीपी शर्मा ने आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है।

Mar 25, 2010

निचली अदालत ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा : हत्यारे की अपील खारिज

बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्नी व बच्चे के हत्यारे की अपील को खारिज करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। आरोपी प्रेम विवाह किया था और नौ माह से पहले बच्चा होने पर पत्नी व अपनी संतान को मार डाला था।

रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम तेतला निवासी विनोदकुमार ने कजली नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था। शादी के ९ माह पहले ही कजली ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस पर विनोद की मां व परिजनों ने शंका करते हुए उसका छठी कार्यक्रम करने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर कजली अपने मायके चली गई। इस बीच वह मायके में ही रह रही थी कि १८ दिसंबर २००१ को आरोपी विनोद ससुराल पहुंचा। वहां उसने अपने सास-ससुर को पत्नी को घर वापस ले जाने के लिए मनाया और उसी दिन बच्चे व पत्नी को घर ले जाने के लिए निकला। रास्ते में जंगल में उसने पत्नी कजली व तीन माह के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। कुछ दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। जिला सत्र न्यायालय ने १८ जुलाई २००३ को आरोपी को पत्नी व बच्चे की हत्या करने के लिए अलग-अलग सजा सुनाई। इसके तहत उसे आजीवन कारावास व २ हजार रूपए अर्थदंड दिया गया। राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया। दोनों सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया। इस फैसले के खिलाप आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जस्टिस टीपी शर्मा व जस्टिस आरएल झंवर ने आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया है।

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