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May 11, 2010

कालाबाजारियों को सवा दो लाख अर्थदंड

छत्तीसगढ के दुर्ग नगर मे धान, चावल, गैस सिलेंडर व केरोसिन अफरा-तफरी के २० प्रकरणों में सवा दो लाख रुपए जुर्माना ठोका गया है। खाद्य विभाग द्वारा अलग-अलग समय में विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच कर प्रकरण तैयार किया गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज इन मामलों को अंतिम सुनवाई के लिए कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

थोक केरोसिन का नियमित उठाव नहीं करने के मामले में फजले हुसैन के विरूद्ध १००० रुपए जुर्माना ठोका गया। अवैध परिवहन करते भिलाई के महेश साव से १३० लीटर केरोसिन जब्त किया गया था। इसे राजसात कर लिया गया। स्टेशन मरोदा स्थित सुरज गुप्ता के किराना दुकान से ३५ लीटर केरोसिन की जब्ती बनाई गई थी। इस मामले में ५ हजार रुपए जुर्माना किया गया। सुपेला के महेश सपहा के खिलाफ गैस सिलेंडर अफरा-तफरी का मामला बनाया गया था। इससे भी ७ हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। दुर्ग स्टेडियम स्थित नजरू पेंटर के खिलाफ अवैध रिफ्लिंग के मामले में ५ हजार रुपए जुर्माना किया गया। कोहड़िया के शासकीय उचित मूल्य की दुकान से २६ किलो चावल की जब्ती बनाई गई थी। पायोनियर मार्केटिंग के सुमन वर्मा से दो नग तथा मुजफ्फर अली से एक नग रिफ्लिंग मशीन जब्त की गई थी। इन तीनों प्रकरणों में क्रमशः ५ हजार, १० हजार व ९ हजार का जुर्माना किया गया। सुपेला के रविशंकर साव से २१ नग सिलेंडर व फजले हुसैन से केरोसिन जब्त किया गया था। इन मामलों में १५ हजार व १ हजार रुपए जुर्माना किया गया है। बेमेतरा के दौलतराम वर्मा को केरोसिन से ट्रेक्टर चलाते पकड़ा गया। इस प्रकरण में १५ हजार रुपए जुर्माना किया गया। गैस अफरा-तफरी के मामले में थानखम्हरिया के मुकेश जोशी से ८ हजार रुपए व पीडीएस चावल में कनकी मिलाने वाले बालोद के जाजू ट्रेडर्स से १५ हजार रुपए जुर्माना वसूलने कहा गया। सिलेंडर अफरा-तफरी के प्रकरण में नेशनल आटो गैरेज से ८ हजार रुपए तथा ३ नग घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करने वाले जैन थाली सेंटर के राजेंद्र जैन से १० हजार रुपए जुर्माना किया गया। गैस रिफ्लिंग के मामले में असलम अली के खिलाफ २ अलग-अलग प्रकरण बनाए गए थे। इनमें क्रमशः ८ हजार व १४ हजार ६५० रुपए तथा वंदना गैस हाउसिंग बोर्ड भिलाई के खिलाफ १० हजार रुपए जुर्माना ठोका गया। बाहर से धान लाकर खपाए जाने के मामले में देव उद्योग जेवरा सिरसा व जय बाला राइस मिल जंजगिरी के खिलाफ मामला बनाया गया था। इन दोनों प्रकरणों में भी ३५-३५ हजार रुपए का जुर्माना किया गया।

Sep 16, 2009

म.प्र. के शक्कर व्यापारियों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी



जिला कलेक्टर न्यायालय, ग्‍वालियर ने 7 सितंबर के एक आदेश में कहा था कि शालू ट्रेडर्स ने मप्र शासन शक्कर व्यापारी अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 2009 की शर्र्तो का उल्लंघन किया है जिसके फलस्वरूप जब्तशुदा शक्कर शासन के हित में राजसात की जाती है। शक्कर क्षयशील पदार्थ है, इस कारण इसे अधिक दिनों तक नहीं रखा जा सकता और जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए इसकी लोकहित में उचित मूल्य पर बिक्री की जाए। शक्कर मार्केटिंग सोसाइटी मुरार एवं जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार के माध्यम से प्रत्येक माह प्रति पखवाड़े एक राशनकार्ड पर दो किलो शक्कर 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जाए।

मैसर्स शालू ट्रेडर्स, मोहना के प्रोपराइटर लज्जाराम राठौर ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर कहा था कि कलेक्टर ने उनकी 160 क्विंटल शक्कर जब्त कर ली थी। लज्जाराम राठौर ने याचिका में खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव व कलेक्टर को प्रतिवादी बनाया था। म.प्र. उच्‍च न्‍यायालय के ग्‍वालियर खण्‍डपीठ के न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले ने इस टिप्पणी के साथ याचिका खारिज कर दी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ग) के तहत अपील जिला न्यायालय में करने का प्रावधान है। उन्होंने याचिका के साथ स्थगन आदेश का आवेदन भी खारिज कर दिया है। इस मामले में शासन का पक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता श्याम बिहारी मिश्रा ने रखा.

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