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May 4, 2010

शासन ने अपील ली वापस

छत्तीसगढ शासन ने शिक्षक के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में दाखिल अपील को वापस ले लिया। इसके अलावा शिक्षक को प्रमोशन देने संबंधी जवाब भी प्रस्तुत किया गया। कोरिया जिले में पदस्थ प्रधानपाठक घनश्याम सिंह चंदेल को पदोन्नति देकर व्याख्याता बना दिया गया। सूची जारी होने के बाद उनका प्रमोशन रोक दिया गया। इस पर शिक्षक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को प्रमोशन देने का आदेश दिया। इसके बाद शासन ने युगलपीठ के समक्ष अपील की। इसमें बताया गया कि कलेक्टर कोरिया द्वारा दंडित किए जाने पर प्रमोशन रोका गया है। इसकी जानकारी शिक्षक को दी गई थी। उसने अपनी याचिका में इसका खुलासा नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर आदिवासी कल्याण विभाग के सचिव को उपस्थित होने का आदेश दिया। इस पर विभाग के सचिव आरपी मंडल सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने याचिकाकर्ता को प्रमोशन दिए जाने की जानकारी दी। इसके साथ ही शासन ने अपनी अपील वापस ले ली।

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