Showing posts with label अधिसूचनायें. Show all posts
Showing posts with label अधिसूचनायें. Show all posts

Sep 30, 2008

भागीदारी विलेखों के शुल्‍कों में वृद्वि

अधिसूचना क्रमांक एफ 4-12/04/11/(6) दिनांक 4 जुलाई 2008

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (संशोधित नियम 1998) अनुकूल (क्र. 34 सन् 1998) अनुसूची 1 की धारा 71 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्‍य सरकार एतद्द्वारा, अनुसूची में दर्शित दर के अधिकतम शुल्‍क में 5 प्रतिशत की वृद्वि करता है .

अत: उक्‍त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार निम्‍नलिखित अनुसूची स्‍थापित की जाये, अर्थात :-

अनुसूची - 1
(धारा 71 की उपधारा (1) देखिये)

1. धारा 58 के अधीन कथन - 551/- रूपये
2. धारा 60 के अधीन कथन - 110/- रूपये
3. धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना - 110/- रूपये
4. धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना - 56/- रूपये
5. धारा 63 के अधीन सूचना - 110/- रूपये
6. धारा 64 के अधीन आवेदन - 56/- रूपये
7. धारा 66 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन फर्मों के रजिस्‍टर एवं दस्‍तावेजों का नीरीक्षण - 27/- रूपये
8. धारा 67 के अधीन फर्मों के रजिस्‍टर में से प्रतियॉं प्रत्‍येक 100 शव्‍द या उसके भाग के लिए - 12/- रूपये

परन्‍तु राज्‍य सरकार प्रत्‍येक दो वर्ष में उपरोक्‍त दर के अधिकतम पॉंच प्रतिशत के अध्‍याधीन रहते हुए दर में वृद्वि कर सकेगी ।

टिप्‍पणी - ऐसे मामले में जहॉं आवेदक धारा 67 के अधीन फर्मों के रजिस्‍टर में प्रतियों की शीध्र अर्थात पॉंच कार्य दिवसों के भीतर अपेक्षा करता है, वहॉं फीस की दुगनी रकम के साथ पृथक आवेदन फाईल करेगा और सक्षम प्राधिकारी, पॉंच कार्य दिवसों के भीतर प्रतियॉं देगा ।

(छत्‍तीसगढ राजपत्र भाग 1 दिनांक 8.8.2008 पृष्‍ट 2390 पर प्रकाशित)

Sep 29, 2008

सोसायटी रजिस्‍ट्रीकरण के शुल्‍कों में वृद्वि

क्रमांक एफ 4-5/08/11/(6) दिनांक 16 जुलाई 2008


छत्‍तीसगढ सोसायटी रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 43 द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्‍य सरकार एतद्द्वारा, छत्‍तीसगढ सोसायटी रजिस्‍ट्रीकरण नियम, 1998 की धारा 7 एवं नियम 4 के शुल्‍क में निम्‍नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्‍त नियम में विद्यमान अनुसूची के स्‍थान पर निम्‍नलिखित अनुसूची स्‍थापित की जाए, अर्थात :-
अनुसूची
(नियम 4 देखिये)
फीस

1. धारा 7 के अधीन सोसायटी का रजिस्‍ट्रीकरण - रूपये 1500/-
2. धारा 7 के अधीन महिला स्‍वसहायता समूह का रजिस्‍ट्रीकरण - रूपये 250/-
3. धारा 7 के अधीन के अधीन महिला मण्‍डल का रजिस्‍टीकरण - रूपये 300/-
4. धारा 7 के अधीन के अधीन युवा मण्‍डल का रजिस्‍टीकरण - रूपये 150/-
5. धारा 10 के अधीन प्रत्‍येक संशोधन - रूपये 200/-
6. धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन
(क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन -
(एक) क्रय तथा विक्रय के लिये अनुज्ञा हेतु - क्रय का 2 प्रतिशत और विक्रय का 5 प्रतिशत
(दो) प्रत्‍येक दान के लिए - रूपये 5000/-
(ख) उपधारा (2) के अधीन स्‍थावर सम्‍पत्ति के अन्‍यथा उपयोग हेतु - रेखांक (प्‍लान) की लागत का 10 प्रतिशत या रूपये 10000/- इसमें से जो भी अधिक हो .
7. धारा 27 के अधीन विवरणी प्रतिवर्ष - रूपये 200/-
8. धारा 28 के अधीन संपरिक्षित विवरण प्रतिवर्ष - रूपये 200/-
9. धारा 29 के अधीन प्रतियॉं - रूपये 20/- प्रति पृष्‍ट सामान्‍य
- रूपये 40/- प्रति पृष्‍ट अत्‍यावश्‍यक
- रूपये 100/- निरीक्षण प्रति रजिस्‍टर
- रूपये 100/- निरीक्षण विवरणी/मूल फाईल

(छत्‍तीसगढ राजपत्र भाग 1 दिनांक 8.8.2008 पृष्‍ट 2391 पर प्रकाशित)

Sep 28, 2008

महिला/महिलाओं के पक्ष में लिखत के स्‍टाम्‍प शुल्‍क में 2 प्रतिशत की कमी

अधिसूचना क्र. एफ 10-20/ 2008/ वा.क. (पं.) /पांच (24) दिनांक 31 मार्च 2008


भारतीय स्‍टाम्‍प अधिनियम, 1899 (क्र.2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्‍ड (क) द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्‍य सरकार, एतद्द्वारा, हस्‍तांतरण की ऐसी लिखतों पर जिनके द्वारा कोई सम्‍पत्ति महिला/महिलाओं के पक्ष में अन्‍यत: अंतरित की जाती है, उक्‍त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्‍छेद 23 के अंर्तगत प्रभार्य स्‍टाम्‍प शुल्‍क की प्रचलित दर में दो प्रतिशत की कमी करती है .

2. उक्‍त अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2008 से प्रभावशील होगी .


(छत्‍तीसगढ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31.03.2008 पृष्‍ट 185 पर प्रकाशित)

Sep 27, 2008

अब मुख्‍त्‍यारनामा (पावर आफ अटार्नी) की लिखत पर प्रभार्य स्‍टाम्‍प शुल्‍क 100/-

अधिसूचना क्र. एफ 1-60/ 2006/ वाक. (पं.) (48) दिनांक 22 दिसम्‍बर 2007


भारतीय स्‍टाम्‍प अधिनियम, 1899 (क्र.2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्‍ड (क) द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्‍य सरकार, एतद्द्वारा, उक्‍त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्‍छेद 48 (च-एक) के अधीन मुख्‍त्‍यारनामा (पावर आफ अटार्नी) की लिखत पर प्रभार्य स्‍टाम्‍प शुल्‍क को निम्‍नानुसार कम करती है -

1. जबकि पांच से अनधिक व्‍यक्तियों को प्राधिकृत किया गया हो - एक सौ रूपये .
2. जबकि पांच से अधिक व्‍यक्तियों को प्राधिकृत किया गया हो - एक सौ पचास रूपये .


(छत्‍तीसगढ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22.12.2007 पृष्‍ट 711 पर प्रकाशित)

Sep 24, 2008

नया रायपुर में निर्माणाधीन गृह निर्माण मण्‍डल के आवासों के क्रय पर स्‍टाम्‍प शुल्‍क माफ

अधिसूचना क्र. एफ-10-41/2008/वाक(पं.)/पांच/(42) दिनांक 15 जुलाई, 2008

भारतीय स्‍टाम्‍प शुल्‍क अधिनियम, 1899 (1899 का संख्‍यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्‍ड (क) द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्‍य सरकार एतद्द्वारा, नया रायपुर में छत्‍तीसगढ  गृह निर्माण मण्‍डल की निर्माणाधीन प्रथम आवासीय कालोनी के लिए,  छत्‍तीसगढ  गृह निर्माण मण्‍डल द्वारा हितग्राहियों के पक्ष में निष्‍पादित भूमि का पट्टा विलेखों पर प्रभार्या स्‍टाम्‍प शुल्‍क से छूट प्रदान करती है । 

(छत्‍तीसगढ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15.07.2008 पृष्‍ट 399 पर प्रकाशित)

My Blog List